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रेलवे एक्ट के तहत जप्त 421 लीटर शराब नष्ट

संदीप कुमार,

दिलदारनगर: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पोस्ट दिलदारनगर द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जप्त कुल 421.234 लीटर अवैध शराब को शुक्रवार को नष्ट कर दिया गया।

यह कार्रवाई माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रेलवे, डीडीयू, चंदौली के आदेश (दिनांक 25 मार्च 2025) के अनुपालन में की गई।

सूत्रों के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 951/22 (11 नवंबर 2022) और 5424/24 (6 नवंबर 2024) के तहत यह शराब जब्त की गई थी। न्यायालय के निर्देशानुसार, आवश्यक नमूने सुरक्षित रखते हुए शेष शराब को जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया।

इस दौरान दिलदारनगर पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक बाल गंगाधर, रेलवे न्यायालय डीडीयू के लिपिक सह पेशकार मोहम्मद आरिफ खान एवं मालखाना इंचार्ज उपनिरीक्षक राजीव कुमार मौजूद रहे।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि रेलवे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

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