लखनऊ: मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर कासगंज जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई से पहले जेल परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अब्बास अंसारी को 15 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल स्थानांतरित किया गया था। उन पर जेल में रहते हुए गैंग संचालित करने का आरोप लगा था, जिसके चलते उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान प्रशासन ने उन पर अवैध मुलाकातों का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कासगंज जेल शिफ्ट किया गया था।
करीब दो साल से अधिक समय तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने अधिकतर समय धार्मिक प्रार्थना और किताबों के अध्ययन में बिताया। रमज़ान के दौरान भी वे रोज़ा रखते रहे और पांचों वक्त की नमाज़ अदा करते रहे।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह अब्बास अंसारी की रिहाई का आदेश (परवाना) जेल प्रशासन को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद दोपहर दो बजे उन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही।
संवाददाता: संदीप कुमार